उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के सेवा बहाली एवं वेतन के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट से आदेश अपलोड हो गया है।
Article 142 का प्रयोग करते हुए आदेश दिया –
ऐसे सभी शिक्षक जो संविदा पर कार्यरत है उन्हें तब तक सेवा से ना निकाला जाए जब तक नई नियुक्ति न हो जाए साथ ही ऐसे सभी संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को एक भर्ती में मौका और कुछ वेटेज भी दिया जाए ।।