झांसी: बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापक द्वारा एक बार में 10 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में जन सूचना के माध्यम से डॉक्टर रहबर सुल्तान को दी जानकारी नहीं बताया कि विशेष परिस्थिति में इससे अधिक आकस्मिक अवकाश तभी दिए जा सकते हैं जब तक संबंधित अधिकारी उचित ना समझे। इसके अतिरिक्त नियमानुसार 14 दिन की आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष में पूरे हो गए हैं। तो अपवाद स्वरूप सक्षम अधिकारी से अधिक के अवकाश की स्वीकृति दे सकता है। इसमें कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश ना तो किसी नियम के अधीन आते हैं, न ही मान्य है। परंतु आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को ना तो अनुपस्थित माना जा सकता है। ना ही उसकी वेतन में कोई कटौती की जा सकती है। साथ ही आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाली छुट्टियों की गणना आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं की जा सकती है। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि अनुश्रवण के दौरान पंजिका में अंकन के बावजूद अधिकारी आकस्मिक अवकाश नहीं मानते हैं।
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