नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र खुलने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कोरोना महामारी के मद्देनजर कंटेंटमेंट जून को छोड़कर पूरे देश में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
जस्टिस अशोक भूषण की पीठ अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार अपने अपने यहां राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोक से परामर्श के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्र को कल की व्यवस्था करें, ताकि सभी प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू हो सके। शीर्ष कोर्ट ने साथ राजू को यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मानक पोषण वाला खाना गर्भवती व नवजातों की मां व कुपोषण के शिकार बच्चों को उपलब्ध हो। शीर्ष कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी इस मामले में 31 जनवरी तक फैसला लेने का निर्देश दिया।
सुप्रीमकोर्ट महाराष्ट्र की दीपिका जगतराम साहनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें दावा किया गया था कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से गरीब गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर संकट खड़ा हो गया है।