प्रयागराज: बेसिक शिक्षा अधिकारी में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम ( आरटीई ) किताब शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों से http//rte25.upsdc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होगा वह विद्यालय आरटीई के तहत प्रवेश देने के बाद ही फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। विद्यालयों को अपना विवरण 12 जनवरी तक पोर्टल पर अपडेट करना होगा। बीएसए ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक के आदेश के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों नगर क्षेत्र ज्योति शुक्ला से विद्यालयों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है । खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र ज्योति शुक्ला का उम्र ओर से जारी निर्देश में सभी स्कूलों से कहा गया है कि वह आरटीई पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर्ड करें। विद्यालय पर यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा।
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