प्रयागराज: प्रदेश के 4000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की जेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह कार्य संबंधित संस्था की प्रबंध समितियों को करना है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक नियम मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया है कि सूची तैयार कर के 30 जनवरी तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेज दें। सभी मंडलों को इसका प्रारूप भी भेजा गया है।
असल में शासन को यह सूचनाएं मिल रही थी कि एडेड कॉलेजों की प्रबंधक माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनिमय 3(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार हर साल शिक्षकों की जेष्ठता निर्धारित नहीं करते। इससे शिक्षकों को पदोन्नति में दिक्कत आती है। शिक्षा निदेशक ने आदेश दिया है कि कॉलेज में नियुक्त स्थाई और अस्थाई शिक्षकों की हर श्रेणी की जेष्ठता अलग -अलग तैयार की जाए। किसी भी श्रेणी में अध्यापकों की जेष्ठता उस श्रेणी की उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर तय की जाएगी। यह भी निर्देश है कि 1 तारीख को दो या दो से अधिक अध्यापकों नियुक्ति हुए हैं तो उनकी जेष्ठता आयोग के आधार पर तय की जाए।
जिन कॉलेजों में किसी भी श्रेणी में काम करने वाले दो या दो से अधिक अध्यापक एक ही तारीख पर पदोन्नत कीजिएगा जाए तो उनकी परिवारिक जेष्ठता सेवक अवध की आधार पर तय होगी। उसकी गाना उस श्रेणी में जिससे उनकी पदोन्नति की जाए उनकी मौलिक नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी। वही सेवा काल की अवधि चाहे कुछ भी हो उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निरंतर श्रेणी के अध्यापक से जेष्ठ माना जाएगा निर्देश है कि जेष्ठता सूची हर हाल में अपडेट की जाए।