लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ड्रग इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती विज्ञापन को प्राधिकार विवाह संबंधित नियम के खिलाफ करार देकर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस विज्ञापन के जरिए हुए चयन को भी निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को संबंधित कानून के तहत नया विज्ञापन जारी करने की छूट दी है। साथ ही यूपी लोक सेवा आयोग से अपेक्षा की है कि वह लागू कानून के तहत कार्रवाई करें।
न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने यह फैसला सी त्यागी व अन्य की याचिका पर दिया। अंखियों ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा था कि इसमें दी गई अर्हताएं इंटरव्यू केमिस्ट्री का अधिनियम 1940 के नियम 49 के तहत वर्जित जरूरी योग्यता के मुताबिक नहीं है। ऐसे में या विज्ञापन रद्द किए जाने लायक था। उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी लोक सेवा आयोग की तरह से विज्ञापन को उचित कहते हुए याचिका का विरोध किया गया।