प्रयागराज: हाईकोर्ट ने प्रयागराज की स्कूलों में अंग्रेजी अध्यापक की चयन प्रक्रिया को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने कहा कि याची को ग्राम शिक्षा समिति होने के नाते हाईकर्ट आने के पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मुद्दा उठाना चाहिए। कोर्ट ने याची को सक्षम अधिकारी के समक्ष जाने के लिए करते हुए याचिका निस्तारित भी कर दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेर श्री की खंडपीठ ने ग्राम प्रधान के माध्यम से दाखिल ग्राम शिक्षा समिति की जनहित याचिका पर दिया है। जनहित याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया और चंद्र के लिए भी शुरू की। कई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति भी की गई लेकिन कहीं चिन्हित स्कूलों में अब तक अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। कहां गया कि सरकारी योजना पर अमल नहीं किया जा रहा है इस बार प्रणाम जिले में उसकी प्रक्रिया अधूरी है।