लखनऊ: प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन की आवश्यक भी सीमित करने की योजना है।
विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता को दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 35 व किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी।
नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के केवल 2 मौके
सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्यों को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहेगा अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था करने की संस्तुति की गई है।