प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को अवमानना का नोटिस जारी किया। और उन्हें एक माह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि विशेष सचिव आदेश के अनुपालन का हलफनामा नहीं दाखिल करते हैं तो अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अमन वर्मा व अन्य चार की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो विशेष सचिव को तलब कर मानना आरोप निर्मित किया जाएगा। मामले के अनुसार 103 अभ्यर्थियों के साथ याची गढ़ का सहायक अध्यापक भर्ती में परिणाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने का निर्देश दिया है किंतु इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है याची की सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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