प्रयागराज: 68500 सहायक अध्यापक की भर्ती में जिला आवंटन को लेकर दाखिल अवमानना याचिकाओं पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया। जिला आवंटन में अनियमितता को लेकर विशेष अपील दाखिल की गई। खंडपीठ ने अपील तय होने तक अवमानना याचिका की सुनवाई रोकने का निर्देश दिया है। सुनवाई 1 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने अमित शेखर भरद्वाज की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने बहस की। इस का कहना है कि 41000 अभ्यर्थियों का चयनित कर परिणाम घोषित किया गया। जिसमें से 35000 सफल अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर वरीयता का जिला आवंटित कर दिया गया। शेष छह: माह के बाद में जिला आवंटित किया गया। कई ऐसे लोगों को पसंद का जिला दे दिया गया जो मेरिट में कम थे। मेरिट वालों को पसंद के जिले में सीट उपलब्ध ना होने के कारण दूसरे जिलों में जाना पड़ा था।
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