प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में कम गुणांक वाले व्यक्तियों का चयन कर लेने और अधिक गुणांक वाले को चयनित नहीं करने पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित हुए कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों की भी जानकारी कोर्ट में उपलब्ध कराई जाए। अर्चना सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। याची के अधिवक्ता अभिनेत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि उसे 61.0055 गुणांक प्राप्त हुए हैं। उसका चयन नहीं किया गया जबकि 61.0043,61.0049 और 61.0048 गुणांक आने वाले 3 अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। तीनों चयनित अभ्यर्थी याची की कैटेगरी के ही हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में 3 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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