प्रयागराज: 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को वरीयता का जिला और कितना करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया। कोर्ट ने कहा है कि याची को आवंटित किया गया जिला और विद्यालय इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। रायबरेली की संघमित्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता श्री मान सिंह का कहना था कि याची को सहायक अध्यापक भर्ती में एससी कोर्ट में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए हैं। उसने प्रथम वरीयता रायबरेली दी थी। मगर उससे आठवीं वरीयता वाली सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है। जबकि उससे कम अंक पाने वाले 267 अभ्यर्थियों को रायबरेली जिला दिया गया है।
अधिवक्ता का कहना था कि नियमानुसार गुणांक और वरियता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है। मगर याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 15 मार्च 21 तक इस मामले में जवाब मांगा है।