प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद की 69000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का लाभ पाने वाले व्यक्ति का यदि जिला बदल रहा है तो उसका चयन सूची से बाहर होना तय है। हालांकि अभी संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है लेकिन महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से जारी स्पष्टीकरण का यही संकेत है।
साफ कहा गया है कि 1 जून 2020 को जारी चयन सूची अंतिम है। उसमें बदलाव नहीं होगा 4 दिसंबर को जारी शासनादेश के कुछ बिंदुओं पर निर्णय भी बदला गया है । शासन स्तर पर विचार विमर्श के प्रकरण अब न्याय विभाग को भेजा गया है, जल्दी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी होंगे। भर्ती के आवेदन में अगले की विसंगति को दूर करने के बारे में कार्रवाई करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी किया था। अभिलेखों में विसंगति के कारण पहले दो चरणों की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए 9,10 और 11 दिसंबर को काउंसलिंग कराई गई। इसके बाद चुनिंदा प्रकरणों को शासन भेजा गया। जारी स्पष्टीकरण में जिला बदलने वाले व्यक्तियों को रोके जाने के संबंध में तो कहा गया है,किंतु जो अभ्यर्थी जिला नहीं बदल रहे हैं उनके संबंध में कोई आदेश नहीं है वही दूसरे बिंदु में कम प्राप्तांक और अधिक पूर्णांक किस संबंध में स्पष्ट आदेश दिया गया है। ऐसे ही स्नातक टीईटी आउट सीटीईटी उत्तर इन्होने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2020 दी गई है। जबकि समस्त अर्हताएं फार्म भरने से पहले पूर्ण हनी चाहिए थी।
शिक्षामित्रों को झटका
वे शिक्षामित्र, जिन्होंने सेवा पर सदस्य कम रहते हुए 25 अंक का अधिकार लिया था के संबंध में विचार के लिए उन्हें प्रकरण मंगवाए गए थे। उनके प्रकरणों को लंबित ही रखा गया है। वहीं जिन शिक्षामित्रों को भारांक ना मिलने से चयन नहीं हो सका, उनके प्रकरण को निरस्त कर दिया गया है।