लखनऊ: बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में अब सिर्फ पंजीकरण के आधार पर पोषाहार वितरण पर रोक लगा दिया है। नई व्यवस्था के तहत पोषाहार पाने वाले लाभार्थियों के पंजीकरण में आधार व अन्य पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी पोषाहार लेने के लिए आधार व अन्य पहचान पत्र अवश्य दिखाना होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने अधिसूचना जारी कर इस व्यवस्था को लागू कर दिया है इससे अब लाभार्थियों की संख्या में फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा।
अधिसूचना के मुताबिक आधार ना होने की स्थिति में आधार के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह 7 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चे के नामांकन में भी अब पहचान पत्र देना जरूरी होगा। खाना किस उम्र के बच्चों का आधार बनने में अड़चन देख को देखते हुए उनके किसी अन्य पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी। महिला भर्ती के लिए आधार का सत्यापन भी अनिवार्य होगा।
लाभार्थी बच्चों के लिए मान्य होंगे यह पहचान पत्र
आधार के लिए किए गए नामांकन की पर्ची
जन्म प्रमाण पत्र
स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी पहचान पत्र
बच्चों की विधिक संरक्षक का राशन कार्ड
सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बनी कार्ड
अभिभावक कब टेंशन कार्ड
आर्मी कैंटीन का कार्ड