नई दिल्ली: केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा की अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं होने वाले व्यक्तयों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में या जानकारी दी गई। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को अतिरिक्त सॉरी सिटर जनरल एस बी राजू ने बताया कि केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा में छात्रों को अतिरिक्त अवसर देने पर असहमत हैं। इस पर पीठ ने सोमवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
190