प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आंगनबाड़ी योजना के तहत प्रदेश के बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे हो किस तरीके से मुहैया कराया जा रहा है? कोर्ट ने आहार के विवरण के साथ जवाबी हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने निशांत चंद्रा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पौषक आहार देने की योजना लागू की गई है। लेकिन पूरी योजना पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संसाधन भी उपलब्ध नहीं है।