नई दिल्ली: सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग ने यू-टर्न लेते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है। हालांकि या रात उन परीक्षार्थियों के लिए हैं जिनके पहले साल अक्टूबर में आयोजित परीक्षा में अंतिम प्रयास था और अधिकतम उम्र की सीमा पार ना की हो।
एडीशनल सॉलीसीटर जनरल एसबी राजू ने जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि यह वन टाइम रियायत है और वर्ष 2021 की परीक्षा तक सीमित होगी। इससे पहले अतिरिक्त मौका देने से मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। अगली सुनवाई सोमवार को कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया। कुरौना के कारण कई छात्र परीक्षा में बैठे नहीं सके।