प्रयागराज: प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती पर फिर ग्रहण लग गया है। इस बार हाईकोर्ट में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर 1 मार्च के लिए स्थगनादेश जारी कर दिया है। इसमें प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक की 1504 सहित कुल 1894 पदों के लिए गुरुवार को विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसके पहले शासनादेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका था ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी में भी बदलाव किया गया था।
एडेड जूनियर हाईस्कूल की शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सरकार की नियमावली में संशोधन करने 1 साल बाद रिक्त पदों पर भर्ती कराने का आदेश दिया था, इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश को सौंपा गया। भर्ती के लिए अब तक तीन शासनादेश 18 जनवरी तथा 10 व 19 फरवरी को जारी हो चुके हैं। 10 फरवरी को जारी आदेश में कई गलतियां होने के कारण शासन को संशोधित आदेश 19 फरवरी को जारी करना पड़ा था। परीक्षा संस्था को 25 फरवरी को भर्ती का विज्ञापन जारी करना था। इसके पहले ही हाईकोर्ट भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया।
नियमावली में संशोधन का विरोध:
योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती में मेधावी यों को जगह दिलाने के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। इसीलिए नियमावली में संशोधन हुआ। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहां की भर्ती के नियम में बदलाव विधि सम्मत नहीं। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल है, लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं है। इसीलिए 1 मार्च प्रकरण की सुनवाई होगी।