पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिए गए शेड्यूल को स्वीकार करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया इनकार
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव क लेकर चुनाव आयोग के दिए गए शेड्यूल को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। कहां कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाने चाहिए थे। किंतु पेश शेड्यूल से मई में चुनाव की संभावना है।
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई। 28 जनवरी तक परिसीमन कर लिया गया। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसीलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। आरक्षण में अभी 45 दिन लग सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए 4 फरवरी को 2:00 बजे फिर से पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया है।