प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति की बिना सीधे हाई कर्ट में याचिका दाखिल कर आपत्ति करना अनुचित है। यदि अभ्यर्थी ने समय से आपत्ति दाखिल नहीं की है तो उसे उत्तर पुस्तिका क्यों पूर्ण मूल्यांकन की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची के पास उचित कारण भी नहीं है कि वह आपत्ति दाखिल करने का अवसर क्यों नहीं ले सका था। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में असफल अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्नों पर आपत्ति करते हुए पुनर्मूल्यांकन की मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अलका यादव व तीन अन्य एवं वीरेंद्र मणि शुक्र की याचिका पर दिया है। आज के पर अपर महाधिवक्ता एमपी चतुर्वेदी व मुख्य स्थाई अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडे ने प्रतिवाद किया। उनका कहना था कि 8 जनवरी को उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई और इस पर 11 जनवरी तक आपत्ति मांगी गई। 20557 अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दाखिल की। 150 प्रश्नों में से 142 पर आपत्ति की गई जिससे विशेषज्ञ कमेटी के साथ रखा गया।