प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को 30 अप्रैल तक हर हाल में ग्राम पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का काम 17 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पूर्व मई में चुनाव कराने की चुनाव आयोग के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। विनोद उपाध्याय की याचिका पर न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की पीठ ने आदेश दिया है।
उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक पंचायत चुनाव करा दिए जाने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 243 ( ई) का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया है कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई है 28 जनवरी तक परसीमन कर लिया गया है सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। सीटों के आरक्षण का काम पूरा होने के बाद चुनाव करने मैं 45 दिन का समय लगेगा।