प्रयागराज: 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया है । कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को सभी संबंधित दस्तावेज के साथ 15 फरवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया है कि याची को सफल घोषित करने के बावजूद 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने के लिए काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया। कूटने कारण पूछा तो कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस पर दोनों अधिकारी को तलब किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अनिरुद्ध नारायण शुक्ल 21 के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया।
याची को 59 अंक मिले जो कॉलिंग फाइनल अंक 60 से 1 अंक कम था। याची ने याचिका दायर कर प्रश्न संख्या 10 का अंत न देने पर सवाल उठाए। कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया है। किंतु से काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर्व दोबारा कोर्ट की शरण ली। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।