प्रयागराज: खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में आरक्षण लागू करने में अनियमितता बरतने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। अशोक कुमार सिंह व अन्य पिछड़ा वर्ग के कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में व्यापक अनियमितता का आरोप लगाया गया है। साथ ही 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची रद्द करने की मांग की गई है। एडवोकेट मुस्तकीम अहमद,राजेंद्र सिंह यादव व अंकिता सिंह के अनुसार 13 दिसंबर 2019 को डीईओ के 309 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन की धारा साथ में चयन प्रक्रिया में आरक्षण कानून का पालन करने की बात कही गई। 6 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा में 4182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। और 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई। लेकिन इस चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया है जबकि 309 पदों के सापेक्ष 27% के हिसाब से 83 ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए। कहा गया है कि इस प्रकार 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची इस भर्ती के विज्ञापन की धारा 7 के विपरीत है।
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