प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सहायक अध्यापक भर्ती में 2 विषयों के विकल्प के अलावा तीसरे विषय के प्रश्नों की मैनुअल जांच की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। और राज्य सरकार व अन्य विपक्षी याचियों से जवाब मांगा है। अपील की सुनवाई 4 मार्च को होगी यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के विशेष अपील पर दिया है।
कोर्ट ने बोर्ड से पूछा कि क्या ओएमआर शीट की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकती है और काफी की जांच की जा सकती है। विकल्प विषय से इतर विषय के प्रश्न हल करने पर कंप्यूटर जांच कर सकता है। जवाब में बताया गया कि विकल्प के दो विषयों से अतिरिक्त विषय के प्रश्न मशीन अस्वीकार कर देगी। मूल्यांकन नहीं हो सकेगा इस पर याची अभ्यर्थियों से जवाब देने को कहा गया है।
इन्होंने दो विषयों के विकल्प दिए और उत्तर तीसरे विषय का दिया तथा इनकी जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। एकल पीठ ने मैनुअल जांच का आदेश दिया जिसे अपील में चुनौती दी गई है।