प्रयागराज: 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम घोषित होने की 1 साल बाद भी ऑनलाइन पोर्टल ना खोलने और जिलेवार काउंसलिंग नहीं कराने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी। जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को 12 अप्रैल को व्यक्तिगत हाल अपना में वह रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने प्रयागराज की विभा गौतम की याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया कि याची को 17 फरवरी 19 को चयनित किया गया। कोर्ट ने काउंसलिंग कराने का आदेश दिया किंतु पोर्टल ना खुलने के कारण जिलेवार आवेदन जमा कर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार से पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया है, किंतु कोई जवाब नहीं आया है। राज्य सरकार जब तक एनआईसी को आदेश नहीं देगी तब तक पोर्टल नहीं खुलेगा इस पर कोर्ट ने विशेष सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है।