प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंटरमीडिएट के बाद शिक्षक प्रशिक्षण व डिप्लोमा डिग्री लेने वालो कुछ सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त के लिए योग मांगते हुए चयनित याची शिक्षकों को 1 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया। 20 शिक्षा विभाग में इन को नियुक्ति पत्र देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि उन्होंन दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश दिया ।
याची गण के अधिवक्ता श्री मान सिंह का कहना था कि याचीगण 2019 की सहायक अध्यापक परीक्षा उत्तीर्ण की है। बीएसए मैनपुरी न्यूक्लियर बताती हुई नियुक्ति पत्र की अर्हता नहीं रखते हैं। अधिवक्ता का कहना था कि विक्रम सिंह व चार अन्य तथा सूरज कुमार त्रिपाठी केस में हाईकोर्ट ने इसका समाधान डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अध्यक्ष सहायक अध्यापक भर्ती होने के लिए अर्ह हैं। ऐसे में बीएसए द्वारा नियुक्ति पत्र ना देना अवैधानिक है कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए 1 माह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया।