मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में को भी प्रोटोकॉल के तहत ही होंगे प्रैक्टिकल। लखनऊ डीएम ने तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी व निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान वह कोचिंग संस्थान बंद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षिणिक संस्थान जहां परीक्षाएं अप्रेजल हो रहे हैं। वहां कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षाएं कराई जाएंगी। डीएम ने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित शिक्षण संस्थानों कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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