लखनऊ: परिषदीय स्कूलों में अंतर्जनपदीय तबादला में गलत तथ्य देकर वरीयता का लाभ लेने वाले शिक्षकों का तबादला निरस्त होगा और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा वही अंतर्जनपदीय तबादले के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जाएगा। अंतर्जनपदीय और परस्पर स्थानांतरण के बाद कार्य नहीं होने और कार्यभार ग्रहण नहीं करने जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
दरअसल कुछ शिक्षकों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण होने और कार्यमुक्त होने के बाद भी वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों ने स्थानांतरण निरस्त करने का आग्रह किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अब तक कार्य मुक्त होकर स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। ऐसे शिक्षकों ने अवधि बढ़ाने की मांग की है। विभाग ने कार मक्त करने की अवधि को 3 महीने बढ़ाने की अनुमति दी है।
पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादला में अगर दोनों में से एक शिक्षक ने कार्यमुक्त होने से इनकार किया दोनों शिक्षक का तबादला निरस्त किया जाएगा और भविष्य में दोनों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर पारस्परिक तबादलों में दोनों में से किसी एक शिक्षक का अन्य सेवा में चयन होने से दूसरे शिक्षकों को कार्यमुक्त करने में दिक्कत आ रही है ऐसे में विभाग ने शिक्षक उपकार मुक्त नहीं किया और स्थानांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण/पारस्परिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण एवं मुक्त किये जाने सम्बन्धी विसंगति के निवारण विषयक आदेश जारी