प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा के अध्यापकों से अध्यापन कार्य ही लिए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए अतिरिक्त कार्य लेना जरूरी हो तो वह अध्यापन कार्य को प्रभावित किए बगैर ही लिया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने खेल, स्काउट आदि कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अध्यापकों को उनके मूल पद पर अध्यापन कार्य के लिए वापस बुलाने के आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अध्यापक को गैर शैक्षिक कार्य न लेने के लिए तत्काल आदेश निर्गत किए जाएं।
कोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा के प्रति नयुक्ति पर भेजे गए सभी शिक्षकों को उनके मूल पद पर भेजने के बीएसए को जारी आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया और कहा कि शिक्षकों से अध्यापन के सिवाय अन्य कार्य ना लिया जाए। जिस पद पर उनकी नियुक्ति की गई है उनसे वही कार्य के लिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अध्यापन कार्य के बाद भी जरूरी होने पर उनसे अतिरिक्त कर लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने चंदौली के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक विवेकानंद दुबे की याचिका पर दिया है।