लखनऊ: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की मियाद 30 जून तक बढ़ा दी है। अधिनियम की समय सीमा बुधवार 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से बुधवार को जारी उद्घोषणा में यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 का हवाला देते हुए राज्यपाल की ओर से पूरे प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित घोषित कर दिया गया है। यह नियम 30 जून या कोई अन्य आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रभावी रहेगा।
महामहिम राज्यपाल के आदेश पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश 30 जून तक 2021 कोरोना महामारी प्रभावित राज्य घोषित, लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के अनुरूप जारी हुआ आदेश