नई दिल्ली: वेतन और भविष्य निधि ढांचे में 1 अप्रैल से बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को फिलहाल टाल दिया है।
सूत्रों के मुताबिक राज्य में नए नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है इसीलिए यह फैसला किया गया है। हालांकि यूपी बिहार उत्तराखंड हरियाणा और मध्यप्रदेश ने नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। नए वेज कोड को लागू होने के बाद कर्मचारियों की मूल वेतन और पीएफ वह ग्रेच्युटी की गणना में बड़ा बदलाव आएगा।
आधार नंबर को पैन से लिंक करने की तारीख अब 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इसके बाद भी दोनों को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने कहा, करदाताओं से आगरा मिलने थे कि कोरोना कि चलती आधार से पैन जोड़ने की तारीख को बढ़ा दिया जाए।