लखनऊ: प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों को अपने कार्य शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरा वेतन और मानदेय का नियमित भुगतान करना होगा। बेसिक और उच्च शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को अलग-अलग आदेश जारी कर निजी शिक्षण संस्थानों को इसका पालन सुनिश्चित करने का आदेश कहा है।
उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अब्दुल समद के अनुसार निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यार्थियों से पूरा शुल्क ले रहे हैं। लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरे वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक और सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरा वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरपी सिंह ने भी सभी जिलाधिकारियों को विद्यार्थियों से पूरा शुल्क ले रहे कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूलों से शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरा वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा जाने वाली शुल्क को नियमित करने एवं विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिकों को वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के संबंध में