प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में दरोगा भारती 2021 में उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जो 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए थे। कोर्ट ने उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सुनील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील ने पक्ष रखा। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि ऐसे ही आती अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है उनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं। यह भी कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा।
याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन सेवा अधिकारी के 9534 पद पर विज्ञप्ति जारी की थी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं हुई है। वर्ष 2016 के बाद यह वाली भर्ती है जब राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक वर्ष 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था। कहा गया है कि आश्वासन का अनुपालन नहीं करने से कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने के कारण अयोग्य हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही परिस्थिति में पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की थी। ऐसी में याचिकाओं को भी आज सीमा में छूट देते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई देरी नहीं है क्योंकि 2016 की विज्ञापन में संबंधित विवाद का निस्तारण हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को किया था और मामला अब भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस पर याचिकाओं की ओर से कहा गया है कि वह विवाद वर्ष 2016 की भर्ती से संबंधित है और वर्ष 2017 से 2020 तक भर्ती के आयोजन पर कोई रोक नहीं है।