लखनऊ: प्रदेश के सभी निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि यह आदेश सभी बोर्डों से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा। स्कूल बंद रहने पर परिवहन शुल्क नहीं देना होगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय वर्ष 2019-20 मे लागू शुल्क संरचना के हिसाब से ही शुल्क ले सकेंगे। जिन विद्यालयों ने शुल्क वृद्धि कर फीस वसूली है। उसी आगामी महीनों में समायोजित करना होगा। साथ ही 3 महीने की अग्रिम फीस देने में दिक्कत होने पर अभिभावक मासिक फीस दे सकेंगे। कर्मचारियों शिक्षकों को नियमित वेतन मिल सकेगा।
कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा जाने वाली शुल्क को नियमित करने एवं विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिकों को वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के संबंध में