प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएसी कांस्टेबल से प्रशिक्षक भत्ते की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है और उसकी याचिका पर राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने वीर सिंह की याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है। याची को 33वीं वाहिनी पीएसी में कांस्टेबल प्रशिक्षण का कार्य दिया गया। शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षक को 15 फीसदी भत्ता दिया गया। बाद में आदेश जारी हुआ कि भत्ता केवल डीओटी/डीटीएस प्रशिक्षित लोगों को ही मिलेगा। गैर प्रशिक्षित को दिया गया भत्ता वापस लिया जाए।तीन जून 2020 के इस आदेश पर अप्रैल 2021 में कार्यवाही शुरू हुई। याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने तर्क दिया कि शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त प्रशिक्षक को भत्ता पाने का हकदार माना गया है तो उसे निरस्त कर हुआ वसूली आदेश अवैध है।
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