नागराज: हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में अपने 2 वर्ष पूर्व हुए तबादले के आधार पर वर्ष 2021 में पारित किए गए कार्यमुक्ति आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसी के साथ तबादला आदेश 12 जुलाई 2019 के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है कहा गया है कि तबादला आदेश के इतने लंबे समय के बाद उनकी आधार पर रिलीज करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर में सिविल पुलिस गोरखपुर में बताओ हेड कांस्टेबल तैनात चंदन कुमार सिंह की याचिका पर दिया है याची के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि याची का तबादला 12 जुलाई 2019 को गोरखपुर से जीआरपी लखनऊ किया गया था। कहा गया था कि याची को इस आदेश के बाद भी गोरखपुर में ही रोके रखा गया था पौने 2 वर्ष बीत जाने के बाद या चीकू एसएसपी गोरखपुर के 1 मार्च 2021 के आदेश से कार्यमुक्त किया जाना अकारण व औचित्यहीन है।