ज्ञापन
सेवा में–
बेसिक शिक्षा परिषद
विषय– 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन प्रतिबंधित होने पर माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नई दिल्ली के पारित आदेश के अनुपालन में।
महोदय,
सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी 69000 सहायक शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी है। जिसका विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी हुआ।जिसकी लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को सकुशल संपन्न हुई जिसमें लगभग 431466 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 409530 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में प्रतिभाग किया। जिसका परिणाम 12 मई 2020 को जारी किया गया जिसमें 146060 अभ्यर्थी सफल घोषित हुये।इन सफल अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग से 36624,ओबीसीवर्ग से 84880, एससी वर्ग से 24308, एसटी वर्ग से 270, अभ्यर्थी सफल हुए। जिनकी नियुक्ति के संदर्भ में विगत 18 मई 2020 को विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें 69000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष अनारक्षित34500, ओबीसी18630, एससी14490 व एसटी1380 की सीटों का निर्धारण किया गया।तथा इन वर्ग वार सीटों का जिला आवंटन जिले की सीटों की संख्या के मुताबिक किया गया जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर यम आर सी (मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट) के तहत प्रतिबंधित कर दिया और जिला आवंटन की प्रक्रिया में कैटेगरी वा गुणांक को भी नहीं दर्शाय गया जिससे आरक्षित वर्ग के लगभग अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जबकि उत्तर प्रदेश बेसिक (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम -9 के तहत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार होगा।
सादर अवगत हो कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न सेवाओ में आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (ओबीसी एससी एसटी) अधिनियम-1994 से नियमित होता है।
अधिनियम 1994 की धारा-3(6) में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि यदि उल्लेखित किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उप धारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।
तथाअधिनियम 1994 की अधिसूचना 23/03/1994 के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या दिनांक 25/03/1994 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी यदि अपनी मेरिट के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो वह आरक्षित श्रेणी में समायोजित नहीं किया जाएगा बल्कि अनारक्षित पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।
इसके सम्बंध में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली के द्वारा आदेश पारित किया गया और उसमें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 67.11 तथा OBC अभ्यर्थियों के लिए 66.73 और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 61.01 कटऑफ रहा। जिस के क्रम में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल 18598 सीटों में से 5844 सीटें जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई है जो पूर्णता OBC उम्मीदवारो के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
इसे तत्काल संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रखे ।
उपस्थित अमरेन्द्र सिंह ,अंकितयादव, रमेश , विनय, रोहित, विनय , जमाल
भवदीय
अमरेन्द्र सिंह