प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में 1 जिले में 5 वर्ष से कम समय से नियुक्त सहायक अध्यापक भी अंतर्जनपदीय तबादला पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद की याची सहायक अध्यापक के मामले में इस दृष्टिकोण से विचार करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज में नियुक्त सहायक अध्यापक धर्मेंद्र सिंह राजपूत की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया है।
याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची की पत्नी फिरोजाबाद में सहायक अध्यापिका है। याची ने अपना अंतर्जनपदीय स्थानांतरण फिरोजाबाद करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था मगर उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने अभी प्रयागराज में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है। अधिवक्ता नहीं हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में धारिता देशों का हवाला देते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली के तहत विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्यता में छोड़ दिए जाने का प्रावधान है। पति-पत्नी एक ही जिले में कार्य करें या विशेष परिस्थिति में आता है। लिहाजा याचिका स्थानांतरण फिरोजाबाद किए जाना चाहिए कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्यता में छूट देने का प्रावधान है।