प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कंपनियों तथा निगमों में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों के संविलियन के पश्चात उनके परिवार को भी परिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है।
ऐसे मामलों में संबंधित उपक्रमों निगमों तथा कंपनियों में परिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होने पर परिवारिक पेंशन की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस आशय का शासनादेश अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने जारी किया। शासनादेश के माध्यम से परिवारिक पेंशन देने के लिए विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व की तिथि मैं संविलियन वाले सेवानिवृत्त कर्मिको के निधन से संबंधित प्रकरण भी इसके दायरे में होंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इन आदेशों के बाद किसी प्रकार के एरियर का भुगतान दे नहीं होगा।