नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम में संशोधन को बुधवार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की ₹500000 तक की रकम सुरक्षित रहेगी। ग्राहक को 90 दिन में यह रकम मिलेगी अभी ग्राहकों की बैंक में जमा ₹100000 तक की रकम ही सुरक्षित होती है।
सरकार 2020 में जमा बीमा की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का ऐलान कर चुकी थी। लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी अब मिली है। अभी इसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिल को संसद के मानसून सत्र में ही पेश किया जाएगा।
बता दे कि पंजाब महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक ने 2020 में डूबने के बाद जमा बीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद पीएमसी बैठक डूबने के बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक भी संकट आए। जिन का पुनर्गठन नियामक और सरकार द्वारा किया गया।