उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनके नौकरी का विज्ञापन पुरानी पेंशन समाप्त होने पूर्व निकला था किन्तु चयन परीक्षा बार में हुई या ज्वाइनिंग बाद में हुई । ज्ञात हो कि CRPF के कुछ जवानों ने दिल्ली हाइकोर्ट में अर्जी देकर पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने की माँग की थी, उनकी दलील थी कि उनके चयन का विज्ञापन सितम्बर 2003 में निकला था, विज्ञापन में कहीं उल्लेख नहीं था कि उक्त विज्ञापन में चयनित जवानों को पुरानी पेंशन देय नहीं होगी । तत्कालीन केन्द्र सरकार ने 22 दिसम्बर 2003 को एक अध्यादेश जारी करके 1 जनवरी 2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले ( सशत्र बलों को छोड़कर ) सभी सेवकों को पुरानी पेंशन से वंचित करते हुए NPS के दायरे में ला दिया था । दिल्ली हाइकोर्ट ने 15 जनवरी 2021 को जवानों के हक में फैसला देते हुए केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था कि उक्त विज्ञापन के तहत चयनित CRPF के जवानों को पुरानी पेंशन का लाभ दे । इसके खिलाफ केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और 19 जुलाई 2021 को केन्द सरकार की याचिका खारिज कर दी है । अब उक्त विज्ञापन में चयनित जवानों को पुरानी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है ।_
The Supreme Court on 19.7.2021DISMISSED the SLP filed by Union of India against the Delhi HC judgement which granted Old Pension scheme to the personnel appointed in CAPFs after 1.1.2004, but whose recruitment advertisement were released in 2003.
Earlier the writ petition filed by serving persons of CRPF, BSF, SSB & ITBP for grant of old Pension was allowed by Delhi High court on 15.1.2021.
It is requested that any person appointed in CAPFs after 1.1.2004 but have applied based on advt released before 31.12.2003, may immediately take up with their respective forces for the benefits under old Pension Scheme.
Delhi HC judgement dt 15.1.2021 and SC order dated 19.7.2021 attached.