पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि ग्राम प्रधान की
अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट पर चयन करेगी।
यदि ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृतक व्यक्ति है तथा उसका वारिस इंटरमीडिएट पास है व आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है तो उसे वरीयता दी जाएगी।
ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों (पंचायत सहायक/ एकाउंटेंट-कम-डाटा इंट्री ऑपरेटर) की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है।
चयन की कार्रवाई 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे।
पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे।
चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का संबंधी नहीं नियुक्त किया जा सकेगा।
संबंधियों में पिता, दादा, श्वसुर (पितृ अथवा मातृ संबंधी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां आएंगे।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार पंचायतों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित कर ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति से प्रत्येक ग्राम पंचायत का नियमित व सुचारु संचालन संभव होगा।
पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये मानदेय मिलेगा और उनका चयन एक साल के लिए होगा।
हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट से चयन
मंत्री ने बताया कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट पर चयन करेगी। यदि ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृतक व्यक्ति है तथा उसका वारिस इंटरमीडिएट पास है व आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है तो उसे वरीयता दी जाएगी।
इसमें मृत व्यक्ति की पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री व विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई व अविवाहित बहन आएंगे।
यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक कोविड से मृतक के वारिसों के आवेदन आते हैं तो जिसकी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत अधिक होगा, उन्हें चयनित किया जाएगा।
एक वर्ष बाद नए पंचायत सहायक की नियुक्ति हो सकेगी
– 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
– चयन एक वर्ष के लिए। ग्राम सभा एक वर्ष बाद नए पंचायत सहायक की नियुक्ति कर सकेगी।
– कार्यरत पंचायत सहायक के कार्य से संतुष्ट होने पर ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पास कर एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
– ग्राम पंचायत तय प्रक्रिया से सहायक का चयन कर सूची जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को भेजेगी।
– यह समिति चयनित अभ्यर्थी की अर्हता व पात्रता का परीक्षण कर संस्तुति देगी। वह उस सूची में कोई बदलाव नहीं कर सकती है।
– यदि पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी तय योग्यता पूरा नहीं करता है तो समिति पंचायत को फिर से चयन के लिए कहेगी।
अर्हता व योग्यता पूरी करने वाले 18 से 40 वर्ष के ग्राम पंचायत के निवासी आवेदन कर सकेंगे। एससी-एसटी व ओबसी को 5 वर्ष की छूट।
पंचायत सहायक चयन का कैलेंडर
30 जुलाई से एक अगस्त : ग्राम पंचायत सूचना पट व मुनादी के जरिये आवेदन आमंत्रित करेगी।
2 अगस्त से 17 अगस्त : डीपीआरओ कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय व ग्राम पंचायत में आवेदन लिया जाएगा। वहां उसकी पावती दी जाएगी।
24 अगस्त से 31 अगस्त : ग्राम पंचायत आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची तैयार कर प्रशासनिक समिति से अनुमोदित कराएगी और जिला स्तरीय समिति को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
1 सितंबर से 7 सितंबर : जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति चयन सूची का परीक्षण कर संस्तुति देगी।
8 सितंबर से 10 सितंबर : ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा।