लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरआर इंटर कॉलेज संडीला जिला हरदोई में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का दावा मामले में बार-बार निर्देश के बावजूद भी उचित आदेश पारित करने पर नाराजगी जाहिर की है। इसे एक शिक्षक का उत्पीड़न करार देते हुए राज्य सरकार पर ₹50000 का हर्जाना लगाया गया है। न्यायमूर्ति अब्दुल मूवी नया फैसला हुआ देश प्रमोद कुमार की सेवा संबंधी याचिका पर दिया।
कोर्ट ने पाया कि वर्ष 2000 से वर्तमान याचिका तक यानी एक ही मुद्दे पर पांच पांच याचिका दाखिल कर चुका है। यही नहीं कोर्ट ने भी चार बार विभाग को अपनी टिप्पणियों के आलोक में यथोचित निर्णय लेने का आदेश दिया लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग हर बार एक जैसा ही आदेश जारी कर याची के प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया। प्याज के में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की 26 अप्रैल 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी।