लखनऊ: बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 53000 पदों पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। समन्वय की आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी को 10% आरक्षण दिए बगैर यह भर्ती हो रही है। जबकि 103 में संविधान संशोधन में सभी श्रेणी की भर्तियों में यह आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार कैबिनेट के माध्यम से इसे मंजूरी भी दे चुकी है।
इस भर्ती के लिए विभाग द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ा जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान तो लया गया है लेकिन सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है. विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी शासनादेश हुआ आवेदन पत्र के प्रारूप में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। अधिकारियों की इस अनदेखी की वजह से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर करें 5300 अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है।
सभी डीएम को अस्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे नियम के अनुसार भर्ती करें। फिर भी यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण का प्रावधान आदेश में नहीं है तो उसका परीक्षण कराया जाए : वी हेकाली , प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार