लखनऊ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज लोकेश वरुण ने स्कूलों में घटिया वायरिंग, लोकल पंखा व ट्यूब लाइट लगवाने व फर्जी बिलों पर प्राचार्य व अपने अधीनस्थ अधिकारियों का हस्ताक्षर कराकर भुगतान कराने के एक मामले में बांदा के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमकार राणा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सरकारी वकील अभय कुमार द्विवेदी के मुताबिक इस मामले की जांच सतर्कता अधिष्ठान कर रहा है। 19 अक्टूबर, 2020 को इस मामले की एफआईआर बांदा के थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराई गई थी।
चित्रकूट के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक की अर्जी खारिज
विशेष जज ने एक दूसरे मामले में चित्रकूट के बेसिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक सतेंद्र सिंह श्रीनेत की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का है। वर्ष 2012-14 के दौरान अभियुक्त ने अपनी वैद्य आय से 39 लाख 17 हजार 481 रुपए अधिक की सम्पति अर्जित की थी। इस मामले की एफआईआर थाना कर्वी कोतवाली नगर, चित्रकुट में दर्ज हुई थी। इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन कर रहा है।