प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात सुनील दत्त को याची के पति की ग्रेच्युटी का आठ फीसदी ब्याज के साथ तीन माह में भुगतान करने के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं होता तो बीएसए आठ सितंबर को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कुंती देवी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल को सुनकर दिया है। याची के पति सहायक अध्यापक थे। उनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई। उनके द्वारा 60 वर्ष आयु में सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प नहीं भरने के कारण ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो गई। ऐसे में विकल्प नहीं भरने के कारण ग्रेच्युटी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर यह अवमानना याचिका की गई