मऊ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ डा0 संतोष कुमार सिंह ने पत्रांक : /2021-22 दिनांक :
कार्यालय-आदेश खण्ड शिक्षा अधिकारी, दोहरीघाट मऊ अपने कार्यालय के पत्रांकः 110/2021-22 दिनांक 28-08-2021 द्वारा रामाश्रय यादव स0अ0 कम्पोजिट विद्यालय रेवलीनरहरपुर शिक्षा क्षेत्र दोहरीघाट मऊ के विरूद्ध कतिपय आरोपों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की गयी है। रामाश्रय यादव का कृत्य शिक्षक आचरण सेवा नियमावली यथा संशोधित के विरूद्ध है। खण्ड शिक्षा अधिकारी दोहरीधाट मऊ की आख्या व संस्तुति के आधार पर रामाश्रय यादव को उक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए प्रा0वि0 जमीन कस्बा शिक्षा क्षेत्र दोहरीघाट मऊ पर सम्बद्व किया जाता है। रामाश्रय यादव के विरूद्ध निम्नवत् आरोप विरचित किये जाते है।
1-बी0आर0सी0 शिक्षक ग्रुप पर अनावश्यक विडियों पोस्ट/प्रसारित करना।
2-सरकार की छवि धूमिल करना।
3-शिक्षण कार्य में रूचि न लेना।
4-विभागीय/उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना।
5-अपने कृत्यों से विभाग की छवि धूमिल करना।
6-शिक्षक सेवा नियमवाली के विरूद्ध आचरण करना।
1-निलम्बन की अवधि में रामाश्रय यादव स0अ0 कम्पोजिट विद्यालय रेवलीनरहरपुर शिक्षा क्षेत्र दोहरीघाट मऊ (सम्बद्व प्रा0वि0 जमीन कस्बा शिक्षा क्षेत्र दोहरीघाट ) को वित्तीय संग्रह नियम खण्ड-02, भाग-02 से 4 के मूल नियम 53 के अधीन प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देने की धनराशि अर्धवेतन पर देय अवकाश की धनराशि के बराबर देय होगी, तथा अपने जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ते, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, अनुमन्य होगा।
किन्तु ऐसे अपचारी कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भुगतान देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही होगा। निलम्बन के दिनांक प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर दे होगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, के लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य होगी।
2-उपरोक्त प्रस्तर-02 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाए, रामाश्रय यादव निलम्बित स0अ0 स0अ0 कम्पोजिट विद्यालय रेवलीनरहरपुर शिक्षा क्षेत्र दोहरीघाट मऊ (सम्बद्व प्रा0वि0 जमीन कस्बा शिक्षा क्षेत्र दोहरीघाट ) को मूल विद्यालय से इस आशयका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी भी अन्य सेवा योजन, व्यापार, वृत्ति में नही लगे है।
3-प्रकरण की जॉच हेतु पंकज कुमार सिंह खण्ड शिक्षा अधिकारी, फ0म0, मऊ एवं अजब सिंह खण्ड शिक्षा अधिकारी, घोसी, मऊ को संयुक्त जॉच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे 15 दिन के अन्दर अपनी जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि गुण-दोष के
आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।