झांसी। विगत दस वर्ष से अधिक समय से जनसूचना अधिनियम पर कार्य कर रहे डॉ रहबर सुल्तान के लिये यह कार्य महज सूचनाएं मांगने तक सीमित नहीं रह गया। अब यह सामाजिक कार्य के रुप मे बदल चुका है। वह बताते है कि कोविड की दूसरी लहर के बाद अनेक मामलों में जानकारियों की जरूरतों को वह जनसूचनाओं से प्राप्त कर पूरा कर रहे हैं ।
डॉ रहबर ने जनसूचना के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारियों के सम्बन्ध में बताया कि व्यवसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिये कम से कम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास होनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जनसूचना के माध्यम से बताया गया कि यदि वसीयत सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड है तो उक्त वसीयत के माध्यम से धनराशि क्लेम किया जा सकता है। परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को सफाईकर्मी की उपस्थिति प्रमाणित करने संबंधित कोई आदेश नहीं है । किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त व्यक्ति यदि ऋण की धनराशि जमा नहीं करता है तो उसके बचत खाते पर रोक लगाई जा सकती है रेलवे परिसर, प्लेटफार्म, ट्रेन्स में धूम्रपान (सिगरेट, तम्बाकू) प्रतिबंधित है। ट्रेन की छत, स्टेप या इंजन या पायदान पर यात्रा करना गैरकानूनी है। महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों, या किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करना जो महिलाओं के लिये आरक्षित हो, नियम विरुद्ध है। गैस वितरक के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। खराब रेगुलेटर एजेंसी को मुफ्त में बदलने का नियम है। गैस उपभोक्ता का बीमा कवर होता है दुर्घटनाओं पर नियमानुसार क्लेम देय है । एटीएम का उपयोग सिर्फ खाताधारक ही कर सकता है।