प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस और पीएसी कांस्टेबल भर्ती के लिए बने यूपी पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सर्विस रूल्स में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक ही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी की लंबाई 2 बार नाते जाने का औचित्य नहीं है। प्रदेश सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने यह आदेश दिया है।
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