इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 16 अगस्त तक उसने टैक्सपेयर्स को 49 हजार 696 करोड़ का रिफंड जारी किया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने ट्वीट कर कहा कि 1 अप्रैल 2021 से 16 अगस्त 2021 के बीच उसने 22.75 लाख टैक्सपेयर्स को 49696 करोड़ का रिफंड जारी किया है.
इनकम टैक्स विभाग ने 21 लाख 50 हजार 668 इंडिविजुअल मामलों में 14 हजार 608 करोड़ का रिफंड जारी किया है. वहीं, 1 लाख 24 हजार 732 कॉर्पोरेट मामलों में 35 हजार 88 करोड़ का रिफंड जारी किया है. ये रकम टैक्सपेयर्स के खाते में भेजी गई है. आपके अकाउंट में रुपए आए हैं या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यहां चेक करें रिफंड स्टेटस
इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए रिफंड राशि का स्टेटस चेक करने के लिए विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद यहां इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
ITR वेरिफाई नहीं होने पर नहीं आएगा पैसा
अगर प्रोफाइल में आपकी ITR वेरिफाई नहीं हुई है तो अपने आधार की मदद से दोबारा वेरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें या साइन की हुई ITR-V फॉर्म को स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स सीपीसी ऑफिस में भेज दें. जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी आपके खाते में रिफंड की रकम नहीं आएगी. टैक्सपेयर्स चाहे तो CPC या एसेसिंग अधिकारी को शिकायत याचिका दाखिल कर डिपार्टमेंट से आईटीआर प्रोसेसिंग तेज किए जाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.